Sunday, April 20, 2025
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गौ मांस तस्कर पर योगी सरकार का चाबुक:-सुल्तानपुर डीएम ने अवैध स्लॉटर हाउस के साथ संपत्ति किया कुर्क

  • पत्नी के नाम संचालित था अवैध स्लॉटर हाउस, संपत्ति कुर्क, भूमि सीज
  • एसपी सोमेन बर्मा के निर्देश पर स्थानीय बल ने संपत्ति किया सीज

सुल्तानपुर। गौ मांस की बड़ी तस्करी कर 30लाख रुपए अर्जित करने के मामले में डीएम के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई।इस अवैध कमाई की संपत्ति पर पत्नी के नाम अवैध स्लाटर हाउस संचालित था।प्रशासन भी आंख मूंदे हुए था।फिलहाल संपत्ति कुर्क करते हुए जमीन सीज कर दी गई।जिससे हल चल मच गई है।

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पूरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जहां पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।गैंगस्टर और पशु क्रूरता अधिनियम के इन पर मुकदमा पंजीकृत थे। आयब पुत्र कयूम और शराफत और शराफत उल्लाह पुत्र कुदरत निवासी तियरी मछरौली थाना गोसाईगंज के खिलाफ 14 वन की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

कुर्की की कार्रवाई के दौरान एसडीएम जयसिंहपुर और थानाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जहां पर शुक्रवार की दोपहर मुनादी कराई गई और कहा गया कि धनराशि 30लाख रु.की संपत्ति कुर्क की जा रही है। जो जमीन अपराध से अर्जित पैसों से खरीदी गई है। यह दो भूमि गाटा संख्या 390 और गाटा संख्या 394 कार्रवाई में दर्शाया गया है। जिला अधिकारी रवीश गुप्ता के आदेश पर यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

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पूरे मामले में यह भी दर्शाया गया है कि शराफत उल्लाह अपनी पत्नी रजिया बानो के नाम पर अपराध से अर्जित पैसों से इस भूमि को खरीदा था।अवैध मांस कारोबार के जरिए यह संपत्ति अर्जित की गई थी।एसपी सोमेन बर्मा ने बताया कि गौ मांस की तस्करी करने वाले इन दोनों शातिर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।करीब 30 लाख रु की अवैध संपत्ति भूमि के रूप में कुर्क करने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। डीएम रवीश गुप्ता के आदेश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है ।