खरीफ फसल को लेकर किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध न कराने पर होगी जेल
डीएम ने किया औचक निरीक्षण 02 को चेतवानी,05 को नोटिस,02 का लाइसेंस निरस्त
अयोध्या (दस्तक भारत न्यूज)जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने किसानों भाइयों को खरीफ फ़सल को लेकर बड़ा फरमान जारी किया है।उन्होनें कहा है कि किसानो को यूरिया सहित अन्य रासायनिक उर्वरकों की निर्धारित दर व उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी।इतना ही नही कालाबाजारी व जबरन टैगिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से उर्वरक बिक्री केंद्रों पर लगातार आकस्मिक निरीक्षण व छापेमारी अभियान जारी रहेगा ।निरीक्षण के दौरान ल उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर अनियमितताएं पाए जाने तथा किसानों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अब तक 02 उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी व 05 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं वही 02 उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में खरीफ 2026 के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। वर्तमान में यूरिया – 45,043 मीट्रिक टन, डीएपी – 8,399 मीट्रिक टन, एमओपी – 1,150 मीट्रिक टन, एनपीके – 8,465 मीट्रिक टन तथा एसएसपी – 24,425 मीट्रिक टन का भंडार उपलब्ध है। किसानों से अपील की है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार निकटतम पीसीएफ समिति अथवा अधिकृत निजी उर्वरक विक्रेता से अपनी खतौनी/फार्मर आईडी के आधार पर निर्धारित मात्रा में उर्वरक खरीदकर उसका संतुलित उपयोग करें, जिससे फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके।जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से यह भी अपील की है कि यदि कोई उर्वरक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बेचता है अथवा जबरन टैगिंग करता है, तो इसकी शिकायत तत्काल जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम मोबाइल नंबर 9554741267 पर दर्ज कराएं।
उन्होंने बताया कि शिकायत सत्य पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करते हुए उर्वरक विक्रय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित अथवा निरस्त किया जाएगा।








