
- सुल्तानपुर में अदालत ने आरोपियों को सुनाई उम्रकैद व अर्थ दंड की सजा
सुलतानपुर(Dastak Law)।स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने हत्या के प्रयास के दोषी रहे आरोपी के खिलाफ उम्रकैद व अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
प्रतापगढ़ जिले के कंधई थाना क्षेत्र के सिकरी क़ानूपुर गांव निवासी रामचन्द्र यादव दोषी पाए गए है।इन्हे स्पेशल जज अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने दोषी माना है।मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र स्थित सिरिया का पुरवा गांव के रहने वाले दलित मोहनलाल की गोली मारकर रामचन्द्र ने हत्या का 12 सितम्बर 2014 को प्रयास किया था।घायल मोहनलाल की पत्नी विद्यावती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
दोषी रामचन्द्र यादव के गांव में मुकदमे के चोटहिल मोहनलाल की बहन की शादी हुई है।मोहनलाल के बहनोई से उठन-बैठन होने की वजह से रामचन्द्र का अभियोगी के घर भी आना-जाना रहता था। जान-पहचान होने की वजह से रामचन्द्र ने मोहनलाल पर अपमानजनक टिप्पणी भी की थी। इसी को लेकर उठे विवाद में रामचन्द्र यादव ने मोहनलाल पर गोली चला दी थी।जो मोहनलाल के पेट मे लगी थी।
फिलहाल अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक गोरखनाथ शुक्ल ने अपने साक्ष्यो एवं तर्को को पेश कर बचाव पक्ष के खिलाफ पैरवी की थी।ऐसे में अभियोजन पक्ष केस को साबित करने में सफल रहा।जिसके चलते रामचंद्र के खिलाफ अदालत ने उम्र कैद व साढ़े दस हजार रू का जुर्माने की सजा सुनाई है।