
- विवादो के निपटारे हेतु 11फरवरी को लोक अदालत ने जरूर आए- एडीजे
- आपसी सुलह समझौते के जरिए निपटाए जाएंगे विवाद।
सुल्तानपुर।मामलों का त्वरित विचारण व्यक्ति का मूल अधिकार है। विचारण अथवा न्याय में विलम्ब से व्यक्ति की न्यायपालिका के प्रति आस्था में गिरावट आने लगती है। अतः त्वरित विचारण की दिशा में कदम उठाने की अनुशंसा की गई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले जिला जज जेपी पांडेय ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।रैली में सचिव के साथ ही कई न्यायिक अफसर मौजूद रहे।लोक अदालत में पुराने विवादो को सुलह समझौते के जरिए निपटाने से समय,पैसा की बचत के साथ ही आपसी सौहार्द भी कायम रहता है।अनायास अदालतों व अन्य दफ्तरों के चक्कर तक नही लगाना पड़ेगा।ये बाते व अपील विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/एडीजे अभिषेक सिन्हा ने कही।श्री सिन्हा ने अपील किया कि आगामी 11फरवरी को लोक अदालत का आयोजन है जिसमे अदालतों,तहसील,कलेक्ट्रेट ,बैंको आदि में लंबित मामलों का निपटारा आपसी सहमति व जुर्माना देकर समाप्त किया जा सकता है।लोक अदालत के दिन निः शुल्क सलाह दी जाएगी।

- आम जनमानस को विधिक सेवा मुहैया कराना नैतिक जिम्मेदारी- तहसीलदार
बल्दीराय तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा अरवल में बहुद्देशीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। तहसीलदार घनश्याम भारतीय ने विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर का शुभारंभ किया।उन्होंने कानून की बारीकियां लोगों को बताते हुए आगे बताया कि आम जनमानस को विधिक सेवा प्राधिकरण के नियमों से संबंधित जानकारी दी,आगे बताया कि अपराध से पीड़ित सहायता, निःशुल्क विधिक सेवा एवं सहायता, निशुल्क अधिवक्ता आदि की सुविधा प्राधिकरण के द्वारा लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी के उद्देश्य से निःशुल्क विधिक सेवा का का गठन किया गया जो कि राज्य स्तर जिला स्तर व तहसील स्तर पर प्रदान की जा सके।क्षेत्राधिकारी बल्दीराय रमेश कुमार ने भी जिला विधिक के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।इस मौके पर चौकी इंचार्ज चंद्रशेखर सोनकर,ग्राम प्रधान बलराम यादव,उमेश सिंह, लेखपाल संतराम यादव, कमलेश यादव,संदीप तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे।