Sunday, April 20, 2025
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सुल्तानपुर में छात्रा से दरिंदगी के मामले में कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा…

  • अदालत ने छात्रा से दरिंदगी मामले में बीस साल की सुनाई सजा

सुल्तानपुर।चाकू के बल पर तीसरी कक्षा की छात्रा से दरिंदगी के मामले में 5 साल बाद कोर्ट ने पीड़ित को न्याय दिया। गुरुवार को स्पेशल जज ने दुष्कर्मी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ₹70000 अर्थदंड ठोकते हुए 80% अर्थदंड की धनराशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है।

पूरा मामला अमेठी जिले के मुसाफिर थाना कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जहां के स्थानीय निवासी दुष्कर्मी गणेश सरोज थाना कोतवाली मुसाफिरखाना ने तीसरी कक्षा की छात्रा को अगवा कर लिया था। चाकू के बल पर डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। 9 जुलाई 2018 को हुई वारदात के बाद अज्ञात के खिलाफ मुसाफिरखाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। दौरान विवेचना विवेचक ने गणेश सरोज का नाम प्रकाश में लाया था। जिसके बाद आरोप पत्र जिला सत्र न्यायालय के पास्को कोर्ट में दाखिल किया गया था। मामले में स्पेशल जज पास्को एक्ट एकता वर्मा की अदालत पर 7 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराए गए।

वहीं बचाव पक्ष की तरफ से भी तमाम दलीलें देकर आरोपी गणेश को बेगुनाह साबित करने का प्रयास किया गया। साक्ष्य और पीड़ित छात्रा के बयान के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने गणेश सरोज को दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया है। इसके बाद दुष्कर्मी गणेश सरोज के खिलाफ 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ₹70000 अर्थदंड लगाते हुए धनराशि का 80% हिस्सा पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया गया है। 5 साल बाद मिले न्याय से पीड़ित परिवार में न्यायपालिका के प्रति आस्था और विश्वास देखा गया।