
11 वर्ष पूर्व दर्ज मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दी राहत…
सुल्तानपुर।बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को शनिवार को एक मामले में MP/MLA कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है।जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर हैं।
मामला वर्ष 2012 ने कूरेभार थाने में शस्त्र लाइसेंस रद्द होने के बावजूद शस्त्र नहीं जमा करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था।तत्कालीन थाना प्रभारी रामबोध सिंह ने शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत चंद्रभद्र उर्फ सोनू सिंह के विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस रद्द होने के बावजूद शस्त्र नहीं जमा करने के संदर्भ में मुकदमा दर्ज कराया था। तत्कालीन जिलाधिकारी संजय कुमार ने उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया था। मामले में दरोगा शोभाराम मिश्र ने विवेचना की थी।
मामला MP/MLA की विशेष कोर्ट में विचाराधीन था। साक्ष्य की कार्रवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मामले में शनिवार को फैसला नियत किया था। जिस पर पूर्व विधायक शनिवार को कोर्ट में हाजिर हुए। जिसमे मुकदमे में विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। ये जानकारी पूर्व विधायक के अधिवक्ता मदन सिंह ने मीडिया को दी है।अभियोजन पक्ष के गवाह उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा सके। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक सोनू सिंह को बरी कर दिया है। पूर्व विधायक ने कोर्ट का फैसला आने के बाद राहत की सांस ली है। वही उनके समर्थकों में बेहद खुशी का माहौल है।