
- न्यायायल के स्टे के बाद भी चला दिया गया बुलडोजर
- अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दो मंजिला मकान जमींदोज
जयसिंहपुर सुलतानपुर।(दुर्गा प्रसाद संवाददाता) जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के सिसौड़ा गांव में एक चकमार्ग पर हुए अवैध कब्जे को हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने हटवा दिया है। अतिक्रमण में आये दो मंजिला मकान का आंशिक हिस्सा गिराया गया। हाइकोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा की इस कार्यवाही से कस्बे में हड़कंप मचा रहा।

जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के सिसौड़ा गांव निवासी सुभाष चंद्र शुक्ल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया की गांव की गाटा संख्या 182 चकमार्ग खाते में दर्ज है। उस पर गांव के रिंकू यादव द्वारा अतिक्रमण कर अवैध रूप से कब्जा है। हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन को चकमार्ग खाली कराने का आदेश दिया। हाइकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को तहसीलदार हृदयराम तिवारी व नायब तहसीलदार संध्या यादव दो थानों की भारी पुलिस बल व राजस्व कर्मियों के साथ सिसौड़ा गांव पहुंचे। जहाँ पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की उपस्थिती में राजस्व कर्मियों द्वारा चकमार्ग में अतिक्रमण कर बनाये गए दो मंजिला मकान का परसीमन किया जिसमें मकान का आंशिक हिस्सा चकमार्ग के अतिक्रमण में पाया गया जिसे चिन्हित कर तहसील प्रशासन द्वारा बुलडोजर की मदद से चकमार्ग पर बने दो मंजिला मकान के एक हिस्से को गिरा दिया। तहसीलदार ने बताया की हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्यवाही की गई है। अतिक्रमणकारियों को पूर्व में चकमार्ग खाली करने का नोटिस दिया गया था। उन्हे दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी भी दी गई है।

स्टे होने के बावजूद प्रशासन ने की कार्यवाही
पीड़ित रिंकू यादव का कहना है की उक्त जमीन पर हाईकोर्ट से स्टे प्राप्त है। जिसे तहसीलदार को दिखाया गया, लेकिन इसके बावजूद तहसीलदार ने मकान को जमींदोज करवा दिया।