Monday, April 28, 2025
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कोर्ट ने सुनाया फैसला :-09 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को किया बाइज्जत बरी

  • एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनके तीन समर्थकों को बरी किया

सुलतानपुर।एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू (Ex MLA Chandra Bhadra Singh) व उनके तीन साथियों को नौ साल पूर्व दर्ज एक मुकदमे से बरी कर दिया है।


मामला कूरेभार थाने में साल 2013 से जुड़ा है । पूर्व विधायक के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि कूरेभार थाने में पूर्व विधायक समेत चार लोगों के खिलाफ वर्ष 2013 में आलोक कुमार सिंह ने मारपीट व अपमानित करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक सोनू सिंह के साथ मुकदमे में मायंग निवासी पप्पू सिंह और अंशू सिंह तथा फत्तेपुर निवासी पृथ्वीराज सिंह आरोपी थे।

आरोप था कि एक कार्यक्रम से लौटते समय पूर्व विधायक व समर्थकों ने आलोक कुमार की गाड़ी रोक ली और उन पर राइफल तान दी। गाड़ी से खींचकर मारपीट कर घायल कर दिया। कोर्ट में गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया और विरोधाभासी बयानों से आरोपी बरी कर दिये गए।