
- एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री को किया दोषमुक्त
- 11वर्ष बाद आया फैसला।
आदर्श आचार संहिता के उलंघन का लगा था पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर आरोप।
सुलतानपुर/अमेठी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता केस में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है। इस दौरान पूर्व मंत्री की पत्नी अमेठी विधायक महाराजी देवी एवं उनके कई समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद रही।
मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है।
जहां पर वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन अमेठी कोतवाल अमरेंद्र नाथ बाजपेई ने तत्कालीन सपा प्रत्याशी गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ 28 जनवरी 2012 को समर्थकों के साथ नामांकन करने के दौरान विधि विरुद्ध तरीके से जुलूस निकालकर नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस प्रकरण की तफ्तीश विवेचक हरी प्रसाद वर्मा ने पूरी करते हुए 13 अप्रैल 2012 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
मामले का विचारण स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की अदालत में चल रहा था। विचारण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने महज राजनैतिक रंजिश के चलते फर्जी केस बनाने का तर्क रखते हुए पूर्व मंत्री को बेकसूर बताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने अपना तर्क पेश किया। मामले में साक्ष्य व बहस की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद लखनऊ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को फैसले पर सुनवाई को लेकर अदालत के जरिये बीते एक अप्रैल को तलब किया गया था,किंतु जेल प्रशासन लखनऊ की लापरवाही के चलते बीते एक अप्रैल सहित लगातार तीन पेशियों पर तलबी नही हो सकी और कोर्ट कार्य मे बाधा पड़ती रही।
- अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने जेल प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही किया मांग
गुरुवार को पूर्व मंत्री के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने जेल प्रशासन की लापरवाही पर कार्यवाही की मांग की तो हरकत में आये जेल प्रशासन के जरिये आज पूर्व मंत्री की कोर्ट में तलबी कराई गई।जिसके क्रम में लखनऊ जेल से पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति कड़ी सुरक्षा के बीच एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए। जिसके पश्चात अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए साक्ष्य के आभाव में पूर्व मंत्री को दोषमुक्त करार दिया है। पूर्व मंत्री के निर्दोष साबित होने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर उनकी पत्नी अमेठी विधायक महाराजी देवी व परिवार के अन्य सदस्य भी पूर्व मंत्री से मिलने पहुँचे।अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने भी कोर्ट के फैसले के प्रति आभार प्रकट किया है। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद रही।