Sunday, June 8, 2025
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हाईकोर्ट ने लगाया सुल्तानपुर के कादीपुर तहसीलदार पर बड़ा जुर्माना, खुद की जेब से देना होगा अर्थदंड..

  • हाईकोर्ट ने सुनाया फरमान,सुल्तानपुर के तहसीलदार पर ठोका जुर्माना
  • कादीपुर के तहसीलदार ने उच्च न्यायालय को किया था गुमराह।


सुल्तानपुर।सच तो यह है कि इस जिले की ऐसी कोई भी तहसील नहीं है जहां पर कई तालाब अस्तित्व में नही है।कही पर भूमाफियाओ का कब्जा न हो।फिलहाल हाईकोर्ट लखनऊ ने तालाब पर कब्जे के मामले में झूठी सूचना देने पर कादीपुर के तहसीलदार के खिलाफ एक्शन लेते हुए 10 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।


तहसीलदार कादीपुर बृजेश कुमार सिंह

हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिखर चौबे व सौभाग्य मिश्रा ने बताया कि उच्च न्यायलय द्वारा जनहित याचिका संख्या के आदेश का अनुपालन न करने पर तहसीलदार कादीपुर के विरुद्ध अवमानना याचिका3114/22दिनांक 13 जनवरी 2022 को दायर की गयी थी। जिसमें तहसीलदार कादीपुर बृजेश कुमार सिंह से अनुपालन के सन्दर्भ में हलफनामा मांगा गया था।

  • तहसीलदार ने तोड़मरोड़ कर पेश किया हलफनामा तो हाई कोर्ट का कड़ा रुख

जिसके संदर्भ में तहसीलदार ने तोड़मरोड़ के भ्रामक हलफ नामा दाखिल किया गया। जिससे इलाहबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ के जस्टिस रजनीश कुमार ने नाराज होकर तहसीलदार कादीपुर पर 10,000/- जुर्माना लगाते हुए हलफनामा स्वीकार करने से मनाकर दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा जुर्माने की राशि तहसीलदार स्वयं की जेब से भरेंगे। किसी भी स्थिति में सरकारी खजाने से जुर्माने की भरपाई नही की जायेगी।

मामला ग्राम कल्यानपुर तहसील कादीपुर का है। वहां की निवासिनी प्रिया मिश्रा ग्राम सभा की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका योजित की थी। जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने 4 महीने के अन्दर खाली करने का निर्देश दिया था परन्तु आदेश के एक साल बीत जाने के बाद भी तहसीलदार कादीपुर ने अनुपालन नही किया गया। सरकारी भूमि / जलाशय की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के मामले में न्यायमूर्ति ने यह आदेश जारी किया है।