
- सुल्तानपुर की अदालत में बारह साल तक चला दुष्कर्म का मुकदमा, आरोपी बरी
- नेवासे की जमीन हथियाने के लिए लिखाई थी दुष्कर्म की एफआईआर
सुलतानपुर। नेवासे की ज़मीन हड़पने के लिए लिखाये गए मुकदमे में दुष्कर्म के आरोपी को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने बरी कर दिया। यह मामला न्यायालय में बारह साल चला।
भदैयाँ के पूरे धना निवासी एक व्यक्ति ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर 9 नवम्बर 2012 को एफआईआर लिखाई थी। आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर 2011 को शाम चार बजे हरिराम ने उसके घर मे घुसकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। विवेचना के दौरान पीड़िता ने डॉक्टरी परीक्षण नही कराया।
मुकदमा चला तो पांच गवाह अभियोजन ने व एक गवाह बचाव पक्ष का परीक्षित कराया गया। अधिवक्ता जीतेन्द्र श्रीवास्तव व पवन कुमार श्रीवास्तव ने जिरह की तो पीड़िता ने स्वीकार किया कि जो उसके पिता व चाचा ने बताया वही कह रही हूं। दोनो परिवार मे आबादी की जमीन का विवाद है। यह भी कि आरोपी अपनी ससुराल में नेवासे पर रहता है उसके बेटा नही है। फर्जी मुकदमा लिखा कर जेल भेजवाने और उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं। जज अंकुर शर्मा ने साक्ष्यों व विरोधाभासी बयानों पर घटना को अविश्वसनीय मानकर हरीराम को दोषमुक्त कर दिया।
