Sunday, June 29, 2025
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Sultanpur एसपी साहब.! आपके अफसर क्राइम कन्ट्रोल नही- क्राइम मिनीमाइज करने में है एक्सपर्ट…

  • एसपी साहब!जिले की पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में नही बल्कि छिपाने में हैं माहिर
  • -एक एसओ पर दो वर्ष बाद एक्शन व केस,दूसरे पर कोई एक्शन नहीं।

सुल्तानपुर।जिले की पुलिस अपनी मनबढ़ कार्यशैली से बाज नहीं आ रहे है।इन्ही कार्यशैली से एसपी सोमेन बर्मा (IPS SOMEN BARMA) वेस्ट पुलिसिंग की साख पर दाग लग रहा है।इसकी बड़ी वजह एक ही थानों पर कई माह से प्रभारियों का जमा रहना भी है।

देखा जाय तो पिछले कुछ दिनों से अपराधो पर कंट्रोल करने के बजाय छिपाने या मिनिमाइज करने का काम थानों की पुलिस कर रही है।जिसके चलते अपराध रुक नही रहा है।जहां पर अपराध छिपाने के मामले में दो वर्ष बाद एसओ पर केस हुआ है।वही कोतवाली देहात में भी अधेड़ के गायब होने की रिपोर्ट न दर्ज होने की चर्चाएं आम है।

  • कोतवाली देहात पुलिस भी छिपाती रही घटना,नही दर्ज की तत्काल रिपोर्ट-

कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के एक गांव का अधेड़ तीन दिन से गायब था।सूचना के बाद भी एसओ समेत लोकल पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।इसके पीछे कोतवाल केएम सिंह का तर्क है तहरीर नहीं मिली है।जबकि पुलिस खुद मुकदमा लिखा सकती थी।फिलहाल शव मिलने से हड़कंप मच गया है।पता चला है कि अधेड़ जोखू राम 55 पुत्र श्रीराम महेशुआ गांव के पंचायत भवन में रहता था। शरीर पर जख्म और खून के निशान मिले है।लोगो को आशंका है कि गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक तो तीन दिन तक गुमशुदगी तक नही दर्ज की गई। कोतवाल से घटना की जानकारी हेतु फोन किया गया किंतु रिसीव नहीं हुआ। सीओ अब्दुस सलाम भी डिटेल नही दे सके।वही एसपी सोमेन वर्मा ने मृतक की जानकारी देते हुए बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।

  • दो वर्ष बाद पूर्व एसओ अखिलेश सिंह पर केस

बल्दीराय थाने के हेमनापुर गांव निवासी करुणेश यादव ने कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा था कि उसके पिता जगन्नाथ वर्ष 2002 में कहीं गायब हो गए. थे। पुलिस की ओर से गुमशुदगी नहीं दर्ज करने पर करुणेश ने कोर्ट की शरण ली थी। 26 फरवरी 2020 को कोर्ट ने एसओ बल्दीराय को केस दर्ज करने का आदेश दिया था। तत्कालीन एसओ अखिलेश सिंह ने केस दर्ज करने के बजाय 18 अगस्त 2020 को थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। इसकी शिकायत करुणेश ने कोर्ट में अर्जी देकर की थी। एसीजेएम तृतीय साईमा सिद्दीकी जर्रार आलम ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए तत्कालीन एसओ अखिलेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसओ बल्दीराय को केस दर्ज करने के आदेश का पालन करने का भी आदेश दिया है।