Sunday, April 20, 2025
Light
Dark

सुल्तानपुर में KNI कॉलेज के रीडर को धमकी देने के मामले में पूर्व मंत्री व BJP विधायक को मिली बेल…

केएनआई के रीडर को धमकी देने के मामले में सगे भाई समेत पूर्व मंत्री व सत्ता धारी विधायक को मिली बेल

2004 में हुआ था विवाद,तब से नही हुई थी जमानत।

सुलतानपुर। सत्ता धारी विधायक व पूर्व मंत्री समेत सगे भाई के खिलाफ 19वर्ष पहले दर्ज मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत देते हुए अग्रिम सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
मामला कोतवाली नगर के केएनआईसी लालडिग्गी में 19 साल पूर्व कमरे में बंद कर मारपीट, गाली गलौज कर अपमानित करने के आरोपी पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक विनोद सिंह (Mla Vinod Singh) व उनके भाई अरविंद सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

जहां पर एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने वकील संतोष पाण्डेय की तरफ से पेश जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए मंजूर कर लिया।सरेंडर की सूचना पर न्यायालय व परिसर में गहमा गहमी रही।वकील श्री पांडे ने बताया कि 11 अक्टूबर 2004 को केएनआई के रीडर वीपी सिंह ने आरोपी प्रबंधक/ विधायक विनोद सिंह व उनके भाई अरविंद सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया था। वादी विजय प्रताप का आरोप था कि केएनआई में वह अग्रेजी में रीडर के पद पर कार्यरत था।जिन्हे बी फार्मा कोर्स के स्ववित्तपोषी कालेज में अग्रेजी पढ़ाने के लिए बाध्य किया।

मना करने पर उसे कमरे में बंद कर लात ,घूसो से मारने पीटने व धमकी देने का आरोप लगा।कोर्ट में बुधवार को आरोपी पूर्व मंत्री व विधायक विनोद सिंह व उनके भाई अरविंद सिंह ने एमपी-एमएलए की कोर्ट में सरेंडर कर दिया।न्यायालय ने उन्हें कस्टडी में रखने के बाद जमानत मंजूर कर लिया।अब अग्रिम सुनवाई 25 सितंबर को की जायेगी।