Tuesday, April 8, 2025
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Dastak Politics:-आचार संहिता उल्लंघन के अलग-अलग नियम, एमएलए चुनाव में थी रोक, अब मिली छूट ….

  • आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर लागू होंगे पूर्ववत नियम
  • सत्ताधारियों व अन्य दलों के नेताओ के बैनर से पटा है शहर

एमएलसी (स्थानीय प्राधिकारी) UP MLC Election चुनाव की आदर्श आचार संहिता 16 अप्रैल तक लागू है। शहर की सड़कें होर्डिंग-बैनर व पोस्टर से पटी हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में होर्डिंग पर रोक थी। एमजी रोड से लेकर शहर के अंदर तक करीब एक हजार से अधिक होर्डिंग लगे हैं।

एमएलसी (स्थानीय प्राधिकारी) चुनाव की आदर्श आचार संहिता 16 अप्रैल तक लागू है। शहर की सड़कें होर्डिंग-बैनर व पोस्टर से पटी हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में होर्डिंग पर रोक थी।

एमएलसी आचार संहिता के कारण तहसील दिवस, समाधान दिवस, योजनाओं के प्रस्ताव एवं नए विकास कार्य शुरू नहीं हो रहे। मंत्रियों की बैठक भी बंद हैं। ये सभी आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आते हैं, परंतु शहर की सड़कों पर लगे होर्डिंग उल्लंघन की श्रेणी में नहीं है।

  • आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर लागू होंगे पूर्ववत नियम

वहीं 15 मार्च को शासन की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव की सूचना जारी हो गई है। नौ अप्रैल को होने वाले चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के उपबंध पूर्व की भांति यथावत लागू रहेंगे। पूर्व की भांति यानी कि विधानसभा चुनाव 2022 की भांति। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि यदि प्रतिबंध पूर्व की भांति लागू हैं तो फिर होर्डिंग-बैनर को लेकर नियम कैसे अलग हो सकते हैं।

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव और अब एमएलसी चुनाव में अलग-अलग नियम हैरान करने वाले हैं। होर्डिंग बैनर पर एमएलए के चुनान में रोक थी। वहीं एमएलसी में छूट मिल रखी है।वहीं, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम वित्त .. का कहना है कि होर्डिंग-बैनर एमएलसी चुनाव की आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में नहीं आते।