Wednesday, June 4, 2025
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UP Corona: लखनऊ में घर से बाहर मास्‍क हुआ जरूरी, डीएम ने बढ़ते मामलों के मद्देनजर जारी किया नई Corona Guideline..

  • दफ्तर,स्कूल, अस्पताल,सिनेमा,रेलवे,बस स्टेशन, एयरपोर्ट,व जनसामान्य के लिए दिशा निर्देश जारी

लखनऊ में कोरोना (Corona in Lucknow) के बढ़ते मामलों के बाद नई गाइडलाइन (Corona Guideline) जारी की गई है। पब्लिक प्‍लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का इस्तेमाल जरूरी। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने कहा, हैंड सेनेटाइजर का प्रयोग करे, किसी से हाथ मिलाने व गले मिलने से बचें। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल-कॉलेज, दफ्तर में कोरोना प्रोटोकाल का पालन हो।

बाहर से आने वाले व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। डीएम ने कहा है, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। सरकार-प्रशासन लगातार नजर बनाए है, लखनऊ के सभी अस्पतालों को व्यापक निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि, डीएम की तरफ से कहा गया है कि सभी अस्पताल कोविड के लिये तैयार हैं, कोविड मरीजो के लिये वहां पर्याप्त व्यवस्था हैं। इसलिए पैनिक हुए बिना सावधानी बरतने की जरूरत है। बुधवार को डीएम गंगवार कोविड प्रबंधन के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के सत्यापन के उद्देश्य से ICCC पहुंचे ICCC। वहां उन्‍होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्‍होंने हैलो डाक्टर सेवा रूम, डॉक्टर्स रूम व कमांड सेंटर का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए..

यह है नई गाइडलाइन

दफ्तरों के लिए जारी दिशा-निर्देश –

  1. कार्यालयों पर कोविड प्रोटोकाल का पालन कराते हुए मास्क, सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेसिंग का इस्तेमाल कराने के निर्देश।
  2. कार्यालयों में साफ-सफाई रखने के निर्देश।
  3. बिना मास्क एंट्री न दी जाए (नो मास्क, नो एंट्री).
  4. कार्यालयों में एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
  5. दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।
  6. सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर घर पर ही क्वारंटीन रहने और कोविड जांच कराने के लिये निर्देश

स्कूल-कॉलेज को लेकर दिशा-निर्देश-

  1. स्कूल, कॉलेज में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेसिंग का इस्तेमाल करने के निर्देश।
  2. क्लास में बच्चों के बीच पर्याप्त दूरी रखते हुए बैठाया जाए।
  3. स्कूल, कॉलेजों के गेट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
  4. स्कूल, कॉलेज में हाथ धोने के साबुन, पानी और हैंड सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाए।
  5. दरवाजे, रेलिंग, झूले इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।
  6. यदि किसी बच्चे को खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या हो तो उसे स्कूल-कॉलेज न भेजा जाए, डॉक्टर को दिखाकर ईलाज के निर्देश।

अस्पतालों को लेकर दिशा-निर्देश

  1. अस्पतालों में कोविड प्रोटोकाल का पालन कराते हुए मास्क, सेनेटाइज़र और सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने के निर्देश।
  2. साफ-सफाई रखी जाए, बिना मास्क एंट्री न दी जाए।
  3. गेट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।
  4. फीवर हेल्प डेस्क और कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। पर्चा काउन्टर, जांच काउन्टर, मेडिकल स्टोर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
  5. लक्षणयुक्त मरीजों की कोविड जांच करायी जाए। साथ ही जनता को कोविड-19 से बचाव के लिए प्रचार-प्रसार सामग्री के माध्यम से जागरूक किया जाए..

सिनेमा हॉल, मॉल को लेकर दिशा निर्देश

  1. मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल में मास्क जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करते हुए कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जाए।
  2. गेट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ग्राहक खरीदारी करते हुए मास्क व दस्ताने पहने। एक्सीलेटर, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।
  • रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट को लेकर दिशा निर्देश

1.रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आदि स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन, थर्मल स्कैनिंग, जॉच आदि की सुविधा सुनिश्चित की जाए।

  1. मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराया जाए। एक्सीलेटर, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।
  2. वेटिंग एरिया में यात्रियों के बैठने की कुर्सियों पर आपस में पर्याप्त दूरी पर बैठने का प्रबन्ध किया जाए। वेटिंग एरिया को एक निश्चित अंतराल पर सेनेटाइज किया जाए।
    4- टिकट खिड़कियों, बस, ट्रैन पर चढ़ने उतरने वाली कतार को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराते हुए लगाया जाए।

जनसामान्य को लेकर दिशा निर्देश:-

  1. सार्वजनिक स्थलों, बाजारो, मण्डियों और दूसरे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, हैण्ड सेनेटाइजर का प्रयोग करे।
  2. बुजुर्ग और बच्चों को भीड़भाड़ वाले जगहों पर ले जाने से बचे। हाथ मिलाने व गले मिलने से बचे।
  3. कोमार्बिड रोगियों (जैसे- किडनी, हृदय, लीवर, रक्त सम्बन्धी विकार डायबिटीज, श्वसन तंत्र सम्बन्धी बीमारी) का विशेष ध्यान रखा जाए। जहां तक हो घर से बाहर निकलने से बचें और घर पर मास्क आदि का प्रयोग करें।
  4. सार्वजनिक स्थलों पर न थूके और न गंदगी फैलाएं, साफ सफाई बनाये रखने में सहयोग करें।
  5. किसी व्यक्ति से सम्पर्क होने पर साबुन से हाथ धोये और अल्कोहल आधारित हैण्ड सेनेटाइजर का प्रयोग करें। नाक, मुंह और चेहरे को बार-बार छूने से बचें।
  6. छींकते और खांसते वक्त टिश्यू या कोहनी को मोड़कर अपना मुंह और नाक को ढक लें। सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति के सम्पर्क में आने से बचें।
  7. कोविड के लक्षण होने पर तत्काल नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें, आवश्यकता पड़ने पर कोविड की जांच करायें।
  8. बच्चों के खिलौने और अन्य वस्तुओं को स्‍टर्लाइज करें। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए पौष्टिक आहार व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
  9. व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर डॉक्टर को दिखाने के बाद ही दवाई खाएं।
  10. सार्वजनिक स्थलों पर बार-बार प्रयोग होने वाली सतहों को छूने से बचें। शारीरिक दूरी इनडोर मास्क का प्रयोग, शरीर के तापमान और ऑक्‍सीजन लेवल की निगरानी रखें।
  11. शादी समारोह और दूसरे आयोजनों में भी कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करें।
  12. अपने नजदीकी, सम्पर्क में आये किसी भी कोविड पॉजिटिव रोगी की सूचना एकीकृत कोविड कमाण्ड एंड कन्ट्रोल सेन्टर के फोन नंबर 0522-4523000 पर जरूर दें।

Ashok Kumar Dwivedi (Advocate High Court),RTI Activist
To me, a lawyer is basically the person that knows the rules of the country. We’re all throwing the dice, playing the game, moving our pieces around the board, but if there is a problem the lawyer is the only person who has read the inside of the top of the box.