
- हाईकोर्ट के आदेश पर चकमार्ग को खाली कराने पहुंचा तहसील प्रशासन
- चकमार्ग पर हुए स्थाई निर्माण को दो दिन के अंदर खाली करने की अतिक्रमणकारियों को नोटिस
- दो दिन के बाद खाली न करने पर प्रशानिक कार्यवाही की चेतावनी
जयसिंहपुर सुलतानपुर(दुर्गा प्रसाद, संवाददाता)। हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार को सिसौड़ा गांव में चकमार्ग की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए एसडीएम जयसिंहपुर ने अतिक्रमणकारियों को दो दिनों का नोटिस देते हुए स्थाई निर्माण खाली करने का आदेश दिया है।दो दिन के बाद तहसील प्रशासन द्वारा प्रशानिक कार्यवाही कर चकमार्ग को खाली कराने की चेतावनी दी गई है।
जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के सिसौड़ा गांव निवासी सुभाष चंद्र शुक्ल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया की गांव की गाटा संख्या 182 चकमार्ग खाते में दर्ज है। जिस पर रिंकू यादव द्वारा स्थाई निर्माण कर कब्जा कर रखा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रशासन को अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही एसडीएम जयसिंहपुर वंदना पाण्डेय व तहसीलदार हृदयराम तिवारी राजस्व कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने उपरोक्त को दो दिनों के अंदर मकान खाली करने का आदेश दिया। साथ ही मकान न खाली करने पर बुलडोजर से जमींदोज करने की सख्त चेतवानी भी दी है।

एसडीएम जयसिंहपुर वंदना पाण्डेय ने बताया की हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में चकमार्ग खाली करने के संबंध में अतिक्रमणकारियों को दो दिन की नोटिस दी गई है कि चकमार्ग को खाली कर दें नही तो प्रशानिक कार्यवाही कर चकमार्ग को खाली कराया जाएगा।
आपदा राहत चौपाल लगाकर ग्रामीणों की किया जागरूक
एसडीएम जयसिंहपुर वंदना पाण्डेय ने सिसौड़ा गांव में आपदा राहत चौपाल लगाकर ग्रामीणों को बरसात के मौसम में आकाशीय बिजली, सर्पदंश आदि आपदाओं से बचने के लिए जागरूक किया। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि खराब मौसम में अगर आप बाहर हैं तो तत्काल पक्के मकान में चले जाएं। तालाब, हाईटेंशन लाइन एवं बिजली के खंभों से दूर रहें। अपने पशुओं को सुरक्षित जगहों पर बांधे। बिजली के चमकने व बादल के गरजने पर पेड़, मोबाइल टावर तथा ऊंचे मकानों के नीचे शरण न लें। सतर्कता ही बचाव कर सकता है।