Tuesday, October 14, 2025
Light
Dark

सुल्तानपुर में 14 वर्ष बाद आया फैसला,जानलेवा हमले व बलवा में 04 आरोपियों को हुई सजा,जुर्माना

सुल्तानपुर।चौदह वर्ष बाद जानलेवा हमले व बलवा मामले में चार आरोपियों को अदालत ने तीन वर्ष की कठोर सजा व तीस तीस हजार रु का अर्थदंड भी ठोका है।पुलिस व अभियोजन की सक्रियता व एसपी की मॉनिटरिंग के चलते धड़ाधड़ मुकदमे के निपटारे हो रहे हैं,जिससे मुकदमों में शामिल आरोपियों में खलबली मची हैं


मामला बल्दीराय थाने के बघौना का है।जहां पर एक सितंबर 2011को देर शाम एक राय होकर वादी के लडके को जान से मारने की नियत से लाठी डण्डों फरसे से मारना पीटना गाली गलौज करना व धमकी देना हत्या करने की नियत से मोहम्मद रफीक,मोहम्मद मोनिस, मुन्ना,पिन्टू पुत्रगण मोहम्मद सफी ने हमला कर दिया था।पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो माह में ही आरोप पत्र अदालत भेज दिया था।वादी मुकदमा व गवाहों के बयान व जिरह हुई।सभी दलीलें सुनने के बाद अपर सेशन जज /एफटीसी द्वितीय ने तीन वर्ष का कठोर कारावास व 30-30 हजार रु का जुर्माना किया।पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के कुशल निर्देशन में एवं पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “Operation Conviction” अभियान में अभियोजन अधिकारी संजय सिंह व पैरोकार विनय की सक्रियता से तेजी आई।आरोपी गण मोहम्मद रफीक मोहम्मद, मोनिस,मुन्ना,पिन्टू पुत्रगण मोहम्मद सफी निवासीगण ग्राम वधौना थाना बल्दीराय को इस आरोप मे सजा हुई।पीड़ित परिवार अदालत के इस निर्णय की सराहना किया है।