Tuesday, June 3, 2025
Light
Dark

सुल्तानपुर में कोर्ट का आया फैसला, 16 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देने पर हुई सजा व साठ हजार का जुर्माना

सुल्तानपुर। एक गांव से पांच साल पूर्व 16 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने के आरोपी शब्बीर को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने गुरुवार को 10 साल की कैद व 35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। वहीं सह आरोपी उदयराज को अपहरण व दुष्प्रेरण का दोषी मानते हुए उसे पांच साल के कारावास व 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेजा। अदालत ने दोषियों पर कुल 60 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है, जिसकी सम्पूर्ण रकम पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।

एडीजीसी रवींद्र प्रताप सिंह के मुताबिक 13 जुलाई 2020 की घटना में दर्ज हुए केस में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को आरोपियों ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर दुराचार जैसी वारदात को अंजाम दिया।तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी शब्बीर के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। वहीं सह आरोपी उदयराज को क्लीन चिट दे दी।इस दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्यों के आधार पर सह-आरोपी उदयराज के खिलाफ भी कोर्ट में सुनवाई चली। मुकदमे के दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किए गए गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी शब्बीर को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई,वहीं सह आरोपी उदयराज को अपहरण व दुष्प्रेरण का दोषी पाते हुए पांच साल की कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।