
- किशोरी से दुष्कर्म में दुराचारी हुआ दोषी,अदालत ने सुनाया 20 वर्ष की कठोर सजा व 50 हजार रुपये का अर्थदंड
सुल्तानपुर।करीब दो वर्ष पूर्व 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी लवकुश सिंह को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला जयसिंहपुर थाना क्षेत्र स्थित सराय नौरंग मजरे विरसिंहपुर के रहने वाले आरोपी लवकुश सिंह पुत्र अखिलेश सिंह के खिलाफ इसी थाना क्षेत्र की रहने वाली अभियोगिनी ने सात अप्रैल 2021 की घटना बताते हुए अपनी 14 वर्षीय पुत्री से छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया,लेकिन पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी के जरिये दुष्कर्म के आरोप की पुष्टि की। शुरुआत में आरोपी लवकुश सिंह के उच्च वर्ग परिवार का होने के नाते डरवश उसके अनुचित प्रभाव में पीड़ित पक्ष के जरिये सही बात न बताने का मामला सामने आया।लेकिन बाद में पीड़ित पक्ष ने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उसके खिलाफ मुंह खोला और रेप की बात भी बताई।

मामले में मुकदमा दर्ज होने व पीड़िता का बयान सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई तो आरोपी लवकुश सिंह जेल की सलाखों में पहुँच गया। स्थानीय ग्रामीणों और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने विवेचना की कार्यवाही सुनिश्चित की थी। जिसके आधार पर लगाए गए आरोपों को सही पाया गया। आरोप-पत्र अदालत में दाखिल हुआ। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत में मामले का विचारण चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यो एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया और फर्जी केस बनाने का तथ्य पेश किया।
वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह ने अपने साक्ष्यो एवं तर्को को पेश किया और आरोपी लवकुश को ही घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की। गवाहों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने लवकुश को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी लवकुश सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 75 प्रतिशत धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता के पक्ष में देने का आदेश पारित किया है।