
गोसाईगंज थाने से जुड़ा है मामला,डेढ़ माह तक रहा जेल में निरुद्ध
सुल्तानपुर।शौच के लिए जा रही पीड़िता से दुराचार के मामले में आखिरकार आरोपी को जमानत मिल गई।मामला गोसाईगंज थाने के एक गांव का है।जहां की पीड़िता शौच के लिए जा रही थी।तभी गांव के ही प्रदीप उर्फ गगन वर्मा पर जबरन रेप का आरोप था।
घटना 29दिसंबर 2024की है।सप्ताह भर बाद रिपोर्ट दर्ज हुई।विवेचना में सीओ ने आरोप पत्र दाखिल किया।पुलिस ने प्रदीप को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। पीड़िता ने आरोपी पर घसीटने,शौच हेतु बाहर जाने व कई चोटों की बात कही है।जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजीव तिवारी ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि आरोपी घसीटकर ले जाने में अक्षम था क्योंकि उसके हाथ की दुर्घटना के कारण उंगलियां तक नहीं है।आरोप दुराचार का है लेकिन कोई आंतरिक चोट नहीं है।केवल आपसी रंजिश के प्रतिशोध में दुराचार का आरोप मढ़ा गया है।जो 151/107/116 crpc की कार्यवाही साबित है।साथ ही जब पीड़िता के घर पर शौचालय है तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता।ऐसे में जमानत दिए जाने का अनुरोध किया।वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सुशील उपाध्याय कई तर्क देते हुए जमानत का विरोध किया।फिलहाल एडीजे एससी एसटी कोर्ट के जज राकेश पांडे ने सभी दलीलों को नकारते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्क संज्ञान में लेते हुए एक लाख रु के बंध पत्र व निजी मुचलके पर जमानत स्वीकार कर लिया है।