Saturday, April 19, 2025
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सुल्तानपुर रामकली बालिका इंटर कॉलेज में भ्रष्टाचार के आरोपों की हुई पुष्टि,होगी राजस्व वसूली..

  • सुल्तानपुर के रामकली बालिका इंटर कॉलेज का प्रत्यावेदन हुआ निरस्त
  • माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कालातीत प्रबंधक पर भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि।

सुल्तानपुर। उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में रामकली बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधक की तरफ से दायर याचिका के अनुपालन पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए कालातीत प्रबंधक के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि कर दी।जिससे हड़कंप मच गया है।

हाईकोर्ट में रामकली बालिका इंटर कालेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के नाम से रिट दायर थी।जिसमे पारित आदेश दिनांक 17 मई 2023 के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने कालातीत प्रबंधक को दोषी माना है। निदेशक डॉ देव ने यह कार्यवाही शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने दिनांक 11जुलाई को अपने कक्ष में याचिनी प्रबंधक, रामकली बालिका इंटर कॉलेज व शिकायतकर्ता सुरेश प्रताप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक और मंडलीय शिक्षा निदेशक,अयोध्या के साथ बैठक आहूत में हुई।

बैठक में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश की समीक्षा में लिखा कि रामकली बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने विद्यालय के नाम पर दर्ज भवनों को स्वहित में प्रयोग किया गया है। मान्यता प्राप्ति के समय से ही विद्यालय की भूमि पर जो दुकानें बनी थी उन दुकानो का किराया और धरोहर राशि को प्रबंधक ने विद्यालय कोष में जमा न कर अपने हित में प्रयोग किया जो अत्यंत गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

प्रबंधक ने रामकली बालिका इंटर कॉलेज की भूमि का भी दुरुपयोग करते हुए कूट रचित अभिलेखों के आधार पर पर अजय पब्लिक स्कूल की मान्यता लेकर संचालित किया जो विभागीय नियमों का उल्लंघन है।स्थाननीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज की आडिट के अंतर्गत प्रबंधक ने लगभग 25 लाख की धनराशि को विद्यालय के खाते में जमा न कर गबन कर लिया। कालातीत प्रबंधक का यह कृत्य उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाएं अधिनियम 1974 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।शिकायतकर्ता सुरेश प्रताप सिंह इस आदेश के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शासन को प्रबंधक, रामकली बालिका इंटर कॉलेज से दुकान के किराए की लगभग पच्चीस लाख रुपए की वसूली भू राजस्व के माध्यम से करनी चाहिए।