Friday, January 16, 2026
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बीकापुर में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

बीकापुरज़अयोध्या ।न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आधा दर्जन लोगो के विरुद्ध कूट रचित धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणपुर ग्रन्ट भीतरगांव जसरपुर निवासी विमला देवी पत्नी शीतल प्रसाद की शिकायत पर सुल्तानपुर जनपद के गौरा सिमरी पुरुषोत्तमपुर कोतवाली देहात निवासी नंदिनी वर्मा, अछोरा (पूरे रामनाथ दूबे) थाना इनायतनगर निवासी श्रीपति बर्मा, बल्दीराय, सुल्तानपुर निवासी शांति देवी, अछोरा (पूरे पंचम कुर्मी) इनायतनगर निवासी राम तीर्थ वर्मा, सुदर्शननगर भदाव (रेवड़ा) पीपरपुर अमेठी निवासी बाबूराम तथा नीरखुर थाना बल्दीराय, सुल्तानपुर निवासी राम तीरथ के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई है।

पीड़िता विमला देवी हमने शिकायत पत्र में बताया कि वह लक्ष्मणपुर ग्रांट बीकापुर की स्थायी निवासी है। आरोपी और उनके मध्य पैतृक जमीन को लेकर चकबंदी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। वह विधवा महिला है। उनके केवल दो पुत्री है कोई पुत्र नहीं है पुत्रियों का विवाह हो चुका है।संपूर्ण विवादित संपत्ति में उनका 1/2 हिस्सा है। विपक्षीगण सरकस, दबंग, भूमाफिया व जालसाज एवं धनाढ्य व्यक्तियों का एक समूह है। जो उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए चालाकी और जालसाजी का कुचक्र कर रहे हैं। आये दिन उनको धमकी देते रहते हैं। आरोपी नंदिनी वर्मा ने उनकी संपति हड़पने के लिए अन्य आरोपियों के सहयोग से एक फर्जी परिवार रजिस्टर की नकल 17 मई 2018 व 4 मई 2018 को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। जिसे चकबंदी न्यायालय के मुकदमे में दाखिल किया गया। चकबंदी अधिकारी ने विश्वास करके उसके पक्ष में आदेश भी कर दिया गया। उक्त परिवार रजिस्टर की नकल में विपक्षी नन्दिनी वर्मा व उसकी माता फूलमती का नाम दर्ज दिखाया गया है। जब उन्होंने परिवार रजिस्टर की नकल लिया तो उसमें नंदिनी वर्मा और उनकी माता का नाम दर्ज नहीं है। आरोपी नन्दिनी वर्मा द्वारा दाखिल किया गया परिवार रजिस्टर की नकल जाली व फर्जी है। धोखाधड़ी की जानकारी होने के बाद उनके द्वारा बीकापुर कोतवाली में शिकायत पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई कोई कार्रवाई न होने पर वरिष्ठ अधीक्षक को भी शिकायत पत्र दिया गया फिर भी सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर मु०अ०स० 9/25 धारा 419, 420, 467, 468, 471 आई पी सी में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी की धारा में रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है।