- जिले में कैरी बैग के नाम पर वीमार्ट ने लगा रहा चूना,उपभोक्ता कोर्ट ने लगाया 3500 रुपये जुर्माना
- 3500 सौ में से 1500 रुपये ग्राहक को शारीरिक मानसिक कष्ट व 2000 वाद का देना होगा खर्चा
- बिना बताए समान के मूल्य में जोड़ा 7 रुपये का थैला
- ग्राहक कैरी बैग के पैसे से बचने के लिए ले जा सकते है अपना झोला
सुल्तानपुर।जिले में शापिग मॉल में ग्राहकों से कैरी बैग के नाम पर मनमाने ढंग से पैसा वसूल रहे है। कैरी बैग चार्ज को लेकर कंज्यूमर कोर्ट कई बार हर्जाना लगा चुके हैं। इसके बावजूद बड़ी दुकानों और शापिग मॉल में ग्राहकों से कैरी बैग का चार्ज किया जा रहा है।ऐसा ही एक मामला जिले के वीमार्ट से जुड़ा सामने आया है।जिले में वीमार्ट (Vmart Sultanpur Bus Station)के दो शॉपिंग मॉल है।जिसमे बस स्टेशन सिविल लाइन पर मौजूद शॉपिंग मॉल में कैरी बैग यानी समान रखने वाले थैले के नाम पर 7 रुपए प्रति बैग लिया जा रहा है जो पूरी तरीके से नियम विरुद्ध है लेकिन खुले आम जिले के शॉपिंग मॉल ग्राहकों की जेब पर डाका डाल रहे है।
वीमार्ट के बस स्टेशन शॉपिंग मॉल में कैरी बैग के नाम पर पैसा लेने का मामला इतना बढ़ गया कि बरियौना निवासी राम सुंदर यादव उपभोक्ता संरक्षण आयोग (Consumer Court. Ayog) में वाद दायर किया।जिस पर अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव ने पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी किया।मामले को संज्ञान में लेते हुए उपभोक्ता कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है।कोर्ट पीड़ित के साक्ष्यों के आदेश पर आदेश किया है बिना सूचना दिए किसी भी ग्राहक से समान के मूल्य के अतिरिक्त कोई भी धनराशि वसूल नही की जा सकती है।

- थैले के नाम पर लिया पैसा तो पीड़ित ने लिया कोर्ट का सहारा
पीड़ित राम सुंदर से वीमार्ट शॉपिंग माल समान मूल्य के अतिरिक्त 7 रुपये वसूल किए है।ऐसे में पर्याप्त साक्ष्य न उपलब्ध कराने की दशा में वीमार्ट के खिलाफ जुर्माना लगाया है।कोर्ट ने आदेश में कहा है कि परिवाद में विपक्षीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय की तिथि से दो माह के अन्दर परिवादी को कैरी बैग का मूल्य 7/- रू0 एवं उस पर परिवाद दाखिल करने की तिथि से अदायगी की तिथि तक सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अदा करे। इसके अतिरिक्त शारीरिक, मानसिक कष्ट के लिए 1500/- रू० एवं वाद व्यय के लिए दो हजार रूपये अदा करने जे सख्त आदेश दिए।इस बाबत वीमार्ट के मैनेजर विश्वास मिश्र का कहना है जुर्माने की उन्हें कोई जानकारी नही है और जिले में नही पूरे भारत मे 7 रुपये कैरी बैग के नाम पर हम ले रहे है।

- शॉपिंग मॉल में कैरी बैग लेने का नियम
शॉपिंग मॉल ग्राहकों से बिना बताए कैरी बैग का पैसा वसूल नही कर सकते है।ग्राहक की सहमति पर ही कैरी बैग का पैसा लिया जा सकता है।इसके साथ ही ग्राहक खरीददारी के लिए शॉपिंग माल के अंदर ग्राहक अपना झोला या बैग ले जाने के लिए स्वंतत्र है कोई भी शॉपिंग मॉल इस पर रोक नही लगा सकता है।